यदि आप उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के लिए नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पता करना चाहते है, तो ये आर्टिकल आपके लिए है।
यूपी में पहले नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन जिले के फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था।
जिसमे भी बहुत से नागरिकों को कार्यालय में एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाना पड़ता था और लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था।
इस ऑफलाइन प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था और इसमें नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
लेकिन अब नए राशन कार्ड आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य रसद विभाग की तरफ से ऑनलाइन सर्विस जारी कर दी गई है।
अब नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई कर सकते है।
ऑनलाइन नए राशन कार्ड आवेदन करने के लिए इच्छुक नागरिकों के लिए हमने यहाँ पर संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई है ताकि नए राशन कार्ड आवेदक को आवेदन करते समय कोई समस्या न आएं।
लेकिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समझने के लिए आप इस आर्टिकल पूरा पढ़ें।
उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के राशन कार्ड बनवाएं जाते है?
यूपी में सामान्य रूप से दो प्रकार के राशन कार्ड बनाएं जाते है जिसमे से पहला अंत्योदय और दूसरा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है।
अंत्योदय राशन कार्ड
यह राशन कार्ड राज्य के गरीबी रेखा से निचे जीवन गुजराने वाले और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जारी किया जाता है।
यह राशन कार्ड पर हर महीने 35 किलो तक राशन यानि की 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकारी राशन शॉप से दिया जाता है।
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड
यह राशन कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर गुजारा करते है।
इस राशन कार्ड पर हर महीने हर सदस्य को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल कुल मिलाकर 5 किलो राशन दिया जाता है।
यूपी राशन कार्ड बनाने के लिए पात्रता
- राशन कार्ड बनवाने के लिए कुष्ठ रोग से पीड़ित, एड्स से पीड़ित, बिना माता पिता के अनाथ व्यक्ति, कचरा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, घरकाम करने वाले, चमार, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदुर, कुली, भूमिहीन मजदुर, विकलांग, विधवा महिला, 60 वर्ष के वृद्ध आदि परिवार वाले होने चाहिए।
- परिवार का राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए राशन कार्ड का मुखिया घर की सबसे बड़ी महिला को बनाना होगा।
- आवेदक का परिवार समाज में आर्थिक कमजोर होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से निचे जीवन जीने वाला परिवार होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार के सभी सदस्य उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिक होने चाहिए।
- परिवार किरायेदार होना चाहिए।
- इनकम टेक्स देने वाला नहीं होना चाहिए।
- परिवार में चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- परिवार के सदस्यों की सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार में कोई सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए जैसे की विधायक, सांसद आदि।
- शस्त्र लाइसेंस परिवार में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम पहले से किसी राशन कार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा सिंचाई वाली जमींन नहीं होनी चाहिए।
UP राशन कार्ड बनवाने के फायदे
- हर महीने सरकारी राशन की दुकान से अनाज मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी योजना और केंद्र सरकार की योजना का लाभ सबसे पहले लिया जा सकेगा।
- राशन कार्ड को घर के अड्रेस के रूप में और परिवार के पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- परिवार के सदस्यों के डाक्यूमेंट्स बनवाने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
- सरकारी कामकाज के लिए राशन कार्ड का उपयोग कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में जारी किये राशन कार्ड की संख्या
यूपी राज्य में अब तक 3.63 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड खाद्य एंव रसद विभाग के तरफ से जारी किए जा चुके है उनमे से 14.61 करोड़ लोग राशन का लाभ प्राप्त कर रहे है।
ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड बनवाने के लिए डाक्यूमेंट्स
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- परिवार का इनकम प्रमाण पत्र
- एलपीजी कनेक्शन बुक
- वर्तमान में रह रहे घर का पता (इलेक्ट्रिसिटी बिल या पानी बिल)
- मुखिया आवेदक के बैंक पासबुक
- आवेदक का वर्तमान में पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आप SC/ST/OBC से आते हैं तब)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि परिवार में कोई सदस्य दिव्यांग है तब)
- सरेंडर सर्टिफिकेट (यदि आपके नाम से पहले राशन कार्ड बना हुआ था उसे कैंसिल करने पर)
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड कैसे बनाएं? ऑनलाइन
- यूपी ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन करने हेतु आपको UP Food and Civil Supplies Department के ऑफिसियल पोर्टल पर आना है।
- पोर्टल पर आने के बाद आपको निचे जाना है वहां महत्त्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें के अंदर राशन कार्ड संबंधी सूचनाएं के निचे राशन कार्ड हेतु आवेदन करे (e- district portal के माध्यम से) पर क्लिक करना है।

- अब आप यूपी के सिटीजन ई-साथी पोर्टल पर आएंगे।
- यदि आपके पास पोर्टल पर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? वाले लिंक पर क्लिक करना है। आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवसीय पता, पिन कोड, जिला, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड जानकारी दर्ज करना है।

- इसके बाद जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उसे ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई करना है।
- अब पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।
- यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करके eSathi पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन हो जाना है।
- ऑनलाइन ई-साथी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको “ESATHI INTEGRATED SERVICES” ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमे 6 नंबर पर खाद्य एंव रसद विभाग नाम के निचे नवीन राशन कार्ड का ब्लू लिक दिखेगा उसपे क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमे आवेदक का नाम, जिला, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करके Submit पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद राशन कार्ड बनवाने के लिए 15 रूपये का पेमेंट ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जमा करवाना होगा।
- 15 रूपये का पेमेंट करते समय आपको आवेदन का रेफरन्स नंबर भी स्क्रीन पर दिखेगा।
- अब नया राशन कार्ड आवेदन करने हेतु फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में मांगी गई आवेदक की और परिवार से जुडी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फिर राशन कार्ड बनवाने से जुड़े डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और Submit बटन पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर देना है।
इस प्रकार आप ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
राशन कार्ड कब मिलेगा?
ई-साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपकी आवेदन डीटेल्स खाद्य एंव रसद विभाग के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अधिकारी के पास वेरिफिकेशन होने के लिए जाती है।
बीडीओ अधिकारी आवेदन फॉर्म में भरी जानकारी और डाक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है।
जाँच में सभी जानकारी सही पाए जाने पर B.D.O अधिकारी आवेदन को डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर D.S.O के पास अप्रूवल के लिए भेजता है।
आवेदन अप्रूवल होने के बाद आपका राशन कार्ड बन जाता है।
इसके बाद आप राशन कार्ड को अपने खाद्य कार्यालय पर जाकर प्राप्त कर सकेंगे।
यूपी राशन कार्ड बना या नहीं यह कैसे चेक करें?
सबसे पहले तो राशन कार्ड बना है या नहीं बना है, या आवेदन में कोई प्रॉब्लम हुई है इसकी जानकारी आपको आवेदन में दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी।
यदि कोई जानकारी नहीं मिलती है तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश ई-साथी ऑफिसियल वेबसाइट esathi.up.gov.in पर जाना है।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको Track Status का विकल्प देखने को मिलेगा उसपर क्लिक करें।

- इसके बाद नए पेज पर Enter Application/Reference No. दर्ज करना है और Search बटन दबाना है।

- आपको UP राशन कार्ड ऑनलाइन बना है या नहीं बना है इसकी पूरी जानकारी दिखेगी।
राशन कार्ड आवेदन किया और आवेदन रिजेक्ट हो जाएँ, तब क्या करें?
यदि ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए किया गया आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको आवेदन रिजेक्ट होने का कारण पता करना है।
आपको पहले एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करते समय आवेदन रिजेक्ट होने का कारण दिखेगा।
अब आपको राशन कार्ड जिस भी कारण से रिजेक्ट हुआ है उसे सुधारना है जैसे की सही जानकारी भरना है, डाक्यूमेंट्स सही अपलोड करना और अपनी पात्रता को सही सेलेक्ट करना है।
आवेदन में सुधार करने के बाद इसे फिर से सबमिट करना है।
ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन करने से जुडी ध्यान में रखने वाली बातें
- उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ई साथी पोर्टल का उपयोग करना है।
- ऑनलाइन परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल सही से दर्ज करना है।
- राशन कार्ड आवेदन करते समय इसके लिए फी पेमेंट जरूर करें।
- आवेदन करने के बाद मिलने वाला आवेदन का रेफेरेंस नंबर संभाल कर रख लें।
- सही जानकारी जो डाक्यूमेंट्स में दर्ज है वही भरें।
FAQ सामान्य प्रश्न
क्या एक परिवार के एक से अधिक राशन कार्ड हो सकते हैं?
जी नहीं, एक परिवार का सिर्फ एक राशन कार्ड होता है। यदि परिवार में से कोई सदस्य शादी के बाद अलग होता है और अपना नया परिवार बनाता है तब वह नया राशन कार्ड बना सकता है।
ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई क्यों करना चाहिए?
क्योंकि ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाना ऑफलाइन प्रोसेस से काफी तेज है और इसके कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
राशन कार्ड बनने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन यूपी में ई साथी पोर्टल से राशन कार्ड बनने में 30 दिनों का समय लगता है।
क्या परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना जरूरी है?
जी हाँ, नया राशन कार्ड बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना जरुरी ही है। बिना आधार कार्ड के राशन कार्ड नहीं बन सकता है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड आवेदन से जुडी जानकारी जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि आपको ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड बनवाने से जुडी कोई जानकारी पाना चाहते है, तो आप उत्तरप्रदेश खाद्य विभाग की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर 1967/14445 और टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 पर कॉल कर सकते है।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने के लिए इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आसान तरीके से बताई है।
जिससे आवेदक कोई प्रॉब्लम न हो।
यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इसके बारे में निचे कमेंट करिए।
आगे भी हम इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे हमारी rationcardguide.in वेबसाइट पर।
इसलिए वेबसाइट पर आते रहिएगा।