उत्तर प्रदेश में आज बहुत से परिवारों को राशन कार्ड से अनाज मिल रहा है।
राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए होते है उन सभी को अपने हिस्से का राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से मिल जाता है।
लेकिन इसके लिए परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जुड़ा होना जरुरी है। क्योंकि बिना नाम जुड़े राशन कार्ड से अनाज नहीं मिल पाएगा।
आज भी बहुत से ऐसे परिवार के लोग है जिनका नाम राशन कार्ड में जोड़ा नहीं गया है।
पहले इसके लिए लोगों को जिला के खाद्य रसद विभाग में जाना पड़ता था जिसमे लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था।
इसीलिए उत्तर प्रदेश खाद्य एंव रसद विभाग ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की है।
लेकिन इस ऑनलाइन नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में यूपी राशन कार्ड धारकों को कोई जानकारी मालूम ही नहीं है।
इसीलिए हम आपको उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और साथ ही में इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले है।
ताकि आप बिना परेशानी के ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सके।
राशन कार्ड में किसका नाम जोड़ा जाता है?
देखा जाएँ तो राशन कार्ड में आमतौर पर परिवार के ही सदस्यों का नाम जोड़ा जाता है।
- पति/पत्नी का नाम
- परिवार में जन्मे नए बच्चे
- शादी के बाद परिवार में आनेवाली नई बहु
- परिवार में जिनका नाम राशन कार्ड में देना छूट गया है वह सदस्य
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए डाक्यूमेंट्स
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए कई डाक्यूमेंट्स लगते है उनमे से महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने निचे दी है उसे पढ़ें।
यदि घर के किसी सदस्य जिसका नाम कार्ड में जोड़ना बाकी है उसके लिए
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार का ओरिजिनल राशन कार्ड
- आय का प्रमाण
- निवास प्रमाण जैसे की इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टेक्स बिल।
बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए
- ओरिजिनल राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के माता पिता दोनों का आधार कार्ड
घर में शादी के बाद आई बहु का नाम जुड़वाने के लिए
- महिला का आधार कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र
- ससुराल का राशन कार्ड
- यदि बहु का नाम पहले उसके पिता के राशन कार्ड में मौजूद था तो उसके मायके यानि उसके पिता के राशन कार्ड से बहु का नाम हटाने का प्रमाण।
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए योग्यता
- परिवार के पास सक्रीय राशन कार्ड होना चाहिए।
- जिसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है वह भारतीय उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- सदस्य का अपने परिवार से संबंध जैसे की पुत्र, पुत्री या जीवनसाथी होना चाहिए।
- नए सदस्य का नाम पहले से अपने राज्य या किसी दूसरे राज्य के राशन कार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए।
- सदस्य किसी सरकारी पद, आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के फायदे
- जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है उसे अपने हिस्से का राशन गेहूं, चावल, दाल आदि खाद्य सामग्री हर महीने मिलती है।
- कार्ड में नाम जुड़वाने के बाद सदस्य आयुष्मान भारत, स्कूल में छात्रवृति और आवास योजना आदि इनके जैसे कई राज्य और केंद्र सरकार की योजना का लाभ ले पाएगा।
- सदस्य का नाम राशन कार्ड में होने से वे RC कार्ड को अपने पते का प्रमाण और अपने पहचान का प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकता है।
- सदस्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ मिलेगा जिससे सदस्य देश के किसी भी राशन दूकान से अनाज ले पाएगा।
- सदस्य का नाम जुड़वाने के बाद राशन कार्ड का उपयोग सदस्य के सरकारी कागजात बनाने के लिए उपयोग कर सकेगा। जैसे की निवास प्रमाण, आय प्रमाण, जाति प्रमाण आदि।
ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के फायदे
- आपको सरकारी खाद्य दफ्तरों में जाने की जरुरत नहीं पड़ती है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया होने से ऑफलाइन में जितना समय लगता था उतना समय नहीं लगता है।
- घर बैठे या ऑफिस कहीं से आवेदन किया जा सकता है।
- नाम जुड़वाने के लिए लगने वाले ज़ेरॉक्स की जरुरत नहीं पड़ती है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें? ऑनलाइन
सबसे पहले हमें यह बात जान लेना चाहिए की उत्तर प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर खुद से राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते है। इसके लिए हमें नजदीकी CSC जन सेवा केंद्र पर जाना है।
- सबसे पहले कार्ड धारक को अपने नजदीकी के जन सेवा केंद्र पर जाना है वहां केंद्र संचालक से राशन कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन करवाना है ऐसा कहना है।
- इसके केंद्र संचालक UP ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल https://edistrict.up.gov.in पर आएंगे।

- पोर्टल पर आने के बाद वे अपनी CSC यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे।

- अब वे eDistrict पोर्टल के मुख्य डैशबोर्ड में आ जायेंगे।
- वहां पर बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे उनमे से केंद्र धारक विभागीय एकीकरण सेवायें एंव एस.एस.डी.जी निस्तारित आवेदन के सेक्शन में विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे।
- अब नया पेज ओपन होगा जिसमे Apply For Intergrated Services पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद Food And Civil Supplies(Ration Card) लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर NFSA पर क्लिक करना है इसके बाद 03NFSA पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद केंद्र संचालक 3.2.1 राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे।
- अब नए पेज पर जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे और राशन कार्ड नंबर दर्ज कर सर्च पर क्लिक करेंगे।
- स्क्रीन पर राशन कार्ड की पूरी डीटेल्स दीखेगी जिसमे सदस्य जोड़ें का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसपर क्लिक करके जिसे सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है उसकी सभी जानकारी दर्ज करेंगे जैसे की सदस्य का पूरा नाम, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड मुखिया से संबंध, मोबाइल नंबर आदि।
- इसके बाद सुरक्षित करें व आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे।
- स्क्रीन पर जानकारी सेव की गई ऐसा पॉप अप देखने को मिलेगा जिसमे ok पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और सुरक्षित करे व आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे।
- अब अपने एप्लीकेशन की जानकारी चेक कर लेना है। यदि कोई जानकारी गलत है तो उसे सुधारेंगे।
- इसके बाद संबंधित अधिकारी को अग्रेषण बटन पर क्लिक करेंगे।
- अब नए पेज पर Final Lock बटन पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद आवेदन स्लिप जनरेट हो जाएगी। इस स्लिप की प्रिंट निकालेंगे।
- इस तरह आवेदन ऑनलाइन खाद्य अधिकारी को भेजा जाएगा।
- जाँच प्रक्रिया होने के बाद राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड दिया जाएगा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के बाद आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
- आपको उत्तर प्रदेश e-District के पोर्टल edistrict.up.gov.in पर आना है।
- पोर्टल पर आने के बाद आपको आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- अब नए पेज पर राशन कार्ड नाम जुड़वाने हेतु किये गए आवेदन के बाद मिलने वाला एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है और निचे Search बटन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद स्क्रीन पर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने आवेदन की डीटेल देखने को मिलेगी। जिसमे नाम जुड़ा है या नहीं पता चलेगा।
इसे पढ़ें:- up ग्रामीण राशन कार्ड लिस्ट कैसे चेक करें?
FAQ सामान्य प्रश्न
नया नाम जुड़ने के बाद राशन मिलना कब से शुरू होता है?
जब राशन कार्ड में नाम जुड़ जाता है उसी महीने से आपको राशन मिलाना शुरू हो जाएगा।
राशन कार्ड में नाम कितने दिन में जुड़ जाता है?
UP राशन कार्ड में नाम 30 से 60 दिनों के भीतर जुड़ता है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जोड़ने की फीस कितनी है?
जब आप UP ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करेंगे तब आपको फीस के बारे में जानकारी मिलेगी।
क्या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड जरूरी है?
जी हाँ, आज के समय में सभी सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड जरुरी कर दिया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जुड़वाते समय सदस्य का आधार कार्ड होना जरुरी है। बिना आधार कार्ड के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी पुरे विस्तार से शेयर की है।
यह आर्टिकल कैसा लगा इसके बारे में हमें निचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
आगे भी यूपी राशन कार्ड की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी डीटेल के साथ जानने के लिए हमारी rationcardguide.in वेबसाइट विजिट करते रहें।