आज के समय में बहुत से ऐसे लोग है जो उत्तर प्रदेश राज्य में राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है फिर भी राशन कार्ड से अनाज ले रहे है।
यदि आप भी उन लोगों में से है, तो आपको अपना Ration Card सरेंडर कर देना चाहिए।
यदि अपात्र होने पर भी आप राशन कार्ड से अनाज लेंगे तो आप पर यूपी सरकार के खाद्य रसद विभाग की ओर से क़ानूनी कारवाई हो सकती है।
इसीलिए यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े नियमों के भीतर नहीं आते हैं, तो आपको कार्ड बंद कर देना चाहिए।
ताकि आगे चलकर आपको कोई समस्या नहीं आएं।
इसीलिए आज के आर्टिकल में ऑनलाइन और ऑफलाइन UP Ration Card सरेंडर कैसे करें, आवश्यक डाक्यूमेंट्स और राशन कार्ड सरेंडर हुआ है या नहीं चेक करने आदि।
अनेक सवालों के स्टेप बाय स्टेप जवाब देने वाले है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें।
राशन कार्ड सरेंडर करने का मतलब क्या होता है?
राशन कार्ड सरेंडर करने का मतलब यह होता की राशन कार्ड धारक अपनी मर्जी से अपना Ration Card खाद्य एंव रसद विभाग के पास जमा यानि की बंद (सरेंडर) करता है।
जब परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े नियमों के तहत लाभार्थी नहीं रहता है, तो उन्हें अपना Ration Card Surrender करना पड़ता है।
जब आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देते है, तो आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सरकारी राशन दुकान से अनाज नहीं मिलता है।
राशन कार्ड कब सरेंडर किया जाना चाहिए?
- परिवार की आय सिमा अधिक होने पर
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी होने पर
- सदस्य आयकर दाता होता है तब
- 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पे
- परिवार में चार पहिया बड़े वाहन होने पर
- 3 महीने से यदि राशन नहीं लिया तब
- राशन कार्ड में e kyc न करवाने पर
- एक बार से अधिक राशन कार्ड बन जाने पर
राशन कार्ड बंद करने के लिए डाक्यूमेंट्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ओरिजिनल राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
राशन कार्ड सरेंडर करने के क्या फायदे हैं?
- जिसे राशन कार्ड की जरुरत है उसे अनाज मिलेगा।
- कार्ड धारक पर भविष्य में कोई क़ानूनी कारवाई नहीं होगी।
- राशन कार्ड धारक के सरकारी खाद्य रिकॉर्ड सही रहेंगे।
यूपी राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें? ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड ऑनलाइन सरेंडर करने लिए आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते है। क्योंकि इसके लिए CSC आईडी की जरुरत होती है।
CSC यूजर आईडी सिर्फ जन सेवा केंद्र ऑपरेटर के पास ही होता है।
- इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाना है। CSC ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- केंद्र पर जाने के बाद ऑपरेटर को ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन करना है ऐसा कहना है।
- आपको आवेदन फीस के बारे में ऑपरेटर बताएँगे।
- अब ऑपरेटर आपसे राशन कार्ड बंद करने के लिए डाक्यूमेंट्स मांगेगा उन्हें दें।
- इसके बाद ऑपरेटर अपने कंप्यूटर में e District पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करके आवेदन करेगा।
- आवेदन करने के बाद आपको वहां से आवेदन पावती लेना है।
- आवेदन से जुडी अधिक जानकारी आप उनसे पूछ सकते है वे आपको पूरी जानकारी बताएँगे।
इस तरह से ऑनलाइन राशन कार्ड कैंसिल करवाने के लिए आवेदन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें? ऑफलाइन
- ऑफलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए नजदीकी जिला खाद्य कार्यालय पर जाना है।
- कार्यालय पर जाने के बाद काउंटर से 02 राशन कार्ड सरेंडर फॉर्म को प्राप्त करना है।

- फॉर्म लेने के बाद अब मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करनी है जैसे की राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड टाइप, राशन कार्ड धारक का नाम, आवसीय पता, सदस्यों के नाम, आधार नंबर, राशन डीलर का नाम, राशन दुकान नंबर और राशन कार्ड सरेंडर करवाने का कारण आदि।
- फॉर्म पर जानकारी भरने के बाद अंत में कार्ड धारक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाना है।
- इसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को जोड़ना है। (डाक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं ऊपर दी है।)
- अब इस आवेदन फॉर्म को जिला खाद्य एंव आपूर्ति विभाग के काउंटर पर जमा करना है।
- आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी आपको सरेंडर आवेदन की स्लिप देंगे जिसे संभाल कर रखें।
- अब खाद्य कार्यालय के फ़ूड सर्किल ऑफिसर द्वारा आवेदन को जांचा जाता है।
- जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपका राशन कार्ड खाद्य योजना डेटाबेस से हटा दिया जाता है।
- फिर आप जिला के खाद्य कार्यालय पर जाकर राशन कार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे।
इस तरह आप खुद ऑफलाइन जिला के खाद्य कार्यालय पर जाकर राशन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन कर सकते है।
राशन कार्ड बंद हुआ है या नहीं, कैसे पता चलेगा?
यदि आपने जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन राशन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन किया है, तो आपको जन सेवा केंद्र से ही राशन कार्ड बंद हुआ है या चालू है इसकी जानकारी मिलेगी।
यदि आपने ऑफलाइन राशन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन किया है तो आपको अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय पर जाना होगा।
वहां काउंटर पर आपको राशन कार्ड सरेंडर आवेदन की स्लिप देनी होगी।
इसके बाद काउंटर पर बैठे अधिकारी आवेदन स्लिप में दर्ज एक्नॉलेजमेंट नंबर कंप्यूटर में दर्ज करके आपका राशन कार्ड बंद हुआ है या नहीं इसकी जानकारी देंगे।
इस आर्टिकल को पढ़ें: UP राशन कार्ड में नाम Add कैसे करें?
अपात्र होने पर राशन कार्ड सरेंडर न करने पर क्या होगा?
यदि आप राशन कार्ड के लिए अपात्र है और फिर भी राशन कार्ड को सरेंडर नहीं कर रहे हैं।
तो खाद्य विभाग द्वारा जांच करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही में आप पर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
यूपी राशन कार्ड बंद करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही से दर्ज करें।
- आवेदन करने के बाद आवेदन स्लिप को लेना ना भूले।
- आवेदन जमा होने के बाद राशन कार्ड सेरेंडर सर्टिफिकेट जरूर ले।
- सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करना है।
FAQs सामान्य प्रश्न
क्या राशन कार्ड सरेंडर करने के बाद मुझे कोई Surrender Certificate मिलेगा?
जी हाँ, राशन कार्ड सरेंडर करने के बाद आपको सरेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
क्या राशन डीलर के पास जाकर भी राशन कार्ड बंद किया जा सकता है?
नहीं, राशन डीलर के पास राशन कार्ड बंद नहीं होता है। इसके लिए आपको जिला खाद्य कार्यालय पर जाना होगा।
राशन कार्ड बंद होने में कितना समय लगता है?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर आवेदन करने के बाद 15 से 30 दिनों में कार्ड बंद कर दिया जाता है।
क्या राशन कार्ड बंद कराने के लिए पैसा देना पड़ता है?
जब आप ऑनलाइन जन सेवा केंद्र से राशन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन करते हैं तब आपको सीएससी सेंटर पर कुछ शुल्क देना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन खाद्य विभाग कार्यालय पर जाकर आवेदन करते हैं तब इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है।
क्या राशन कार्ड बंद करने के बाद दोबारा बनवाया जा सकता है?
यदि आप खाद्य सुरक्षा योजनों से जुड़े सभी नियमों का पूरा पालन करते हैं, तो आप दोबारा नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं।
निष्कर्ष
आज इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार से सरल आसान जानकारी शेयर किया है।
यदि आपको इस आर्टिकल में दी गई जानकारी वैल्युएबल लगती है, तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं।
आगे भी यूपी राशन कार्ड से जुड़ी हर एक नई जानकारी जानने के लिए rationcardguide.in पर विजिट करें।