आज के समय में बहुत से ऐसे लोग है जो उत्तर प्रदेश राज्य में NFSA Scheme के लिए पात्र नहीं है फिर भी राशन कार्ड से अनाज ले रहे है।
यदि आप भी उन लोगों में से है, तो आपको अपना Ration Card बंद कर देना चाहिए।
यदि अपात्र होने पर भी अनाज लेंगे तो आप पर यूपी सरकार के खाद्य रसद विभाग की ओर से क़ानूनी कारवाई हो सकती है।
इसीलिए यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े नियमों के भीतर नहीं आते हैं, तो आपको इसे क्लोज़ कर देना चाहिए।
ताकि आगे चलकर आपको कोई समस्या नहीं आएं।
इसीलिए आज के आर्टिकल में ऑनलाइन और ऑफलाइन UP Ration Card सरेंडर कैसे करें, आवश्यक डाक्यूमेंट्स और सरेंडर हुआ है या नहीं चेक करने आदि।
अनेक सवालों के स्टेप बाय स्टेप जवाब देने वाले है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें।
राशन कार्ड सरेंडर करने का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब यह होता की अपात्र नागरिक अपनी मर्जी से अपना Ration Card खाद्य एवं रसद विभाग के पास जमा यानि की बंद करता है।
जब परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े नियमों के तहत लाभार्थी नहीं रहता है, तो उन्हें अपना Ration Card Surrender करना पड़ता है।
तब आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सरकारी दुकान से अनाज नहीं मिलता है।
कब सरेंडर किया जाना चाहिए?
- परिवार की आय सिमा अधिक होने पर
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी होने पर
- सदस्य आयकर दाता होता है तब
- 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पे
- परिवार में चार पहिया बड़े वाहन होने पर
- 3 महीने से यदि अन्न सामग्री नहीं लिया तब
- e kyc न करवाने पर
- एक बार से अधिक राशन कार्ड बन जाने पर
इसके लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ओरिजिनल राशन कार्ड
- आधार
- आवासीय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
सरेंडर करने के क्या फायदे हैं?
- जिसे जरुरत है उसे अनाज मिलेगा।
- धारक पर भविष्य में कोई क़ानूनी कारवाई नहीं होगी।
- नागरिक के सरकारी खाद्य रिकॉर्ड सही रहेंगे।
यूपी राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें? ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश में RC ऑनलाइन रद्द करने लिए आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते है। क्योंकि इसके लिए CSC आईडी की जरुरत होती है।
CSC यूजर आईडी सिर्फ जन सेवा केंद्र ऑपरेटर के पास ही होता है।
- इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाना है। CSC ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
- केंद्र पर जाने के बाद ऑपरेटर को ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन करना है ऐसा कहना है।
- आपको आवेदन फीस के बारे में ऑपरेटर बताएँगे।
- अब ऑपरेटर आपसे डाक्यूमेंट्स मांगेगा उन्हें दें।
- इसके बाद ऑपरेटर अपने कंप्यूटर में e District पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करके आवेदन करेगा।
- आवेदन करने के बाद आपको वहां से आवेदन पावती लेना है।
- आवेदन से जुडी अधिक जानकारी आप उनसे पूछ सकते है वे आपको पूरी जानकारी बताएँगे।
इस तरह से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें? ऑफलाइन
- ऑफलाइन कैंसिल करने के लिए नजदीकी जिला खाद्य कार्यालय पर जाना है।
- कार्यालय पर जाने के बाद काउंटर से 02 राशन कार्ड सरेंडर फॉर्म को प्राप्त करना है।

- फॉर्म लेने के बाद अब मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करनी है जैसे की राशन नंबर, कार्ड टाइप, मुखिया होल्डर का नाम, आवसीय पता, सदस्यों के नाम, आधार नंबर, डीलर का नाम, FPS दुकान नंबर और सरेंडर करवाने का कारण आदि।
- फॉर्म पर जानकारी भरने के बाद अंत में मुखिया के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाना है।
- इसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को जोड़ना है। (डाक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं ऊपर दी है।)
- अब इस आवेदन फॉर्म को जिला खाद्य एंव आपूर्ति विभाग के काउंटर पर जमा करना है।
- आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी आपको आवेदन की स्लिप देंगे जिसे संभाल कर रखें।
- अब खाद्य कार्यालय के फ़ूड सर्किल ऑफिसर द्वारा आवेदन को जांचा जाता है।
- जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपका खाद्य रिकॉर्ड्स डेटाबेस से हटा दिया जाता है।
- फिर आप जिला के खाद्य कार्यालय पर जाकर RC सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे।
इस तरह आप खुद ऑफलाइन जिला के खाद्य कार्यालय पर जाकर आवेदन कर सकते है।
राशन कार्ड बंद हुआ है या नहीं, कैसे पता चलेगा?
यदि आपने जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपको जन सेवा केंद्र से ही RC बंद हुआ है या चालू है इसकी जानकारी मिलेगी।
यदि आपने ऑफलाइन आवेदन किया है तो आपको अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय पर जाना होगा।
वहां काउंटर पर आपको आवेदन की स्लिप देनी होगी।
इसके बाद काउंटर पर बैठे अधिकारी आवेदन स्लिप में दर्ज एक्नॉलेजमेंट नंबर कंप्यूटर में दर्ज करके आपका राशन कार्ड कैंसिल हुआ है या नहीं इसकी जानकारी देंगे।
इस आर्टिकल को पढ़ें: UP Ration Card में नाम Add कैसे करें?
इसे सरेंडर न करने पर क्या होगा?
यदि आप अपात्र है और फिर भी इसे बंद नहीं कर रहे हैं।
तो खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही में आप पर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- सभी जानकारी सही से दर्ज करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन स्लिप को लेना ना भूले।
- सेरेंडर सर्टिफिकेट जरूर ले।
- सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करना है।
FAQs सामान्य प्रश्न
सरेंडर करने के बाद मुझे कोई Surrender Certificate मिलेगा?
जी हाँ, राशन कार्ड बंद करने के बाद आपको सरेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
क्या डीलर के पास जाकर भी इसे बंद किया जा सकता है?
नहीं, PDS डीलर के पास इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर जाना होगा।
बंद होने में कितना समय लगता है?
आवेदन करने के बाद 15 से 30 दिनों में कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है।
क्या रद्द कराने के लिए पैसा देना पड़ता है?
जब आप ऑनलाइन जन सेवा केंद्र से राशन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन करते हैं तब आपको सीएससी सेंटर पर कुछ शुल्क देना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन खाद्य विभाग कार्यालय पर जाकर आवेदन करते हैं तब इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है।
क्या बंद करने के बाद दोबारा बनवाया जा सकता है?
यदि आप खाद्य सुरक्षा योजनों से जुड़े सभी नियमों का पूरा पालन करते हैं, तो आप दोबारा नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई सकते हैं।
निष्कर्ष
आज इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार से सरल आसान जानकारी शेयर किया है।
यदि आपको इस आर्टिकल में दी गई जानकारी वैल्युएबल लगती है, तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं।
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