यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के NFSA योजना के लाभार्थी है और आप राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही बना है।
पहले इसके लिए ऑफलाइन कार्यालय में जाना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
लेकिन बहुत से ऐसे खाद्य लाभार्थी है जिन्हें कंप्लेंट दर्ज करने की प्रक्रिया मालूम नहीं है।
इसलिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन राशन कार्ड की परेशानी दर्ज करने के बारे में और इसके स्टेटस चेक करने के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे।
इसके लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
मामला दर्ज करने का मुख्य कारण क्या है?
- उचित मूल्य दूकानदार द्वारा कम अनाज देना
- अनाज की सरकारी कीमत लेने के बजाय मनमानी रूप से ज्यादा पैसे की मांग करना
- अनाज देने से मना करना
- उचित मूल्य की दुकान खुली होने के समय में दुकान बंद रखना
- डीलर द्वारा नागरिक को अपशब्द बोलना
- ख़राब अनाज देना
- FCS नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से राशन कार्ड जारी न करना
- आवेदन को बार-बार रिजेक्ट करना
- राशन कार्ड को बंद कर देना
- खाद्य रिकार्ड्स में नाम जुड़वाने, सुधारने या हटवाने में देरी होना
इसके लिए कौन से जरूरी सबूत (फोटो/डाक्यूमेंट्स) चाहिए?
- राशन कार्ड चाहिए, यदि नहीं है तो आवेदन करते समय प्राप्त रेफेरेंस आईडी
- आधार कार्ड
- आप जो शिकायत दर्ज करना चाहते है उसका प्रूफ जैसे की कम अनाज की फोटो, ख़राब अनाज की फोटो, रिकॉर्डिंग, व्हिडिओ, एफपीएस दुकान की फोटो।
ऑनलाइन RC से जुडी परेशानी कितने तरीके से दर्ज कर सकते है?
ऑनलाइन उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की समस्या दर्ज करवाने 6 तरीके है और वह 6 तरीके कौन-कौन से है उसकी जानकारी पॉइंट्स में हमने निचे दी है।
- उत्तर प्रदेश FCS पोर्टल से
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (NFSA) के माध्यम से
- जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल के माध्यम से
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर से
- व्हाट्सएप नंबर के जरिए
- ईमेल आईडी के माध्यम से
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
ऑनलाइन अर्जी करने के लिए हमने निचे 6 तरीके स्टेप बाय स्टेप बताएं है। आपको जिस तरीके से फरियाद दर्ज करनी है आप वह तरीका अपनाएं।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से
- मोबाइल से ऑनलाइन यूपी रसद विभाग के पोर्टल से कंप्लेंट करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमे fcs up सर्च करना है। सर्च करते ही पहले स्थान पर आनेवाली वेबसाइट fcs.up.gov.in पर क्लिक करके वेबसाइट पर आएं।
- वेबसाइट पर आते ही निचे जाना है वहां प्रबंधन प्रणाली के सेक्शन में 4 पर ऑनलाइन शिकायत करें पर क्लिक करना है।
- अब आप नए पेज cms.up.gov.in पर आ पहुंचेंगे जिसमे शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप आवेदन करने वाले व्यक्ति का Mobile Number दर्ज करना है।
- अब निचे स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा संख्या को खाली बॉक्स में दर्ज करना है और ओटीपी बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करके OTP VERIFY बटन पर क्लिक करना है।
- ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपना जिला, आवेदनकर्ता का क्षेत्र, नाम, पता, फोन नं., ई-मेल आई० डी०, आवेदक का प्रोफेशन, जाति, शिकायत का प्रकार, विषय, विवरण, सबुत फोटो, व्हिडिओ प्रूफ दर्ज करना है।
- इसके बाद निचे कैप्चा को बॉक्स में दर्ज करना है और लास्ट में दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने पॉपअप खुलेगा जिसमे लिखा होगा की आपकी समस्या सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है और साथ ही में फरियाद संख्या भी दिखेगा।
- इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करें।
- ओके पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर स्लिप दिखेगी।
- स्लिप के ऊपर प्रिंट करें पर क्लिक कर आप पावती को अपने पास सुरक्षित रख सकते है।
इस तरह खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से ऑनलाइन फरियाद करते है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (NFSA) के माध्यम से
- सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करें। क्रोम में आने के बाद NFSA टाइप करके सर्च करें।
- अब पहले स्थान पर आनेवाली वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन करें।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको Cookie Policy का पॉपअप आएगा जिसमे आपको Accept All Cookies पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद वेबसाइट के निचे स्क्रॉल करना है वहां आपको Online Complaint सेक्शन के दूसरे पर Online Grievance पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर Grievance Registration Form खुलेगा जिसमे अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, नाम, आधार संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, घर का पता, राशन नंबर या आवेदन करते समय प्राप्त हुआ एप्लीकेशन संख्या, FPS दुकान कोड, दुकान का नाम, समस्या का प्रकार और इससे जुडी पूरी जानकारी, प्रूफ दर्ज करना है।
- इसके बाद निचे Terms & Conditions के साइड में खाली बॉक्स पर टिक करना है और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा दर्ज कर Submit पर क्लिक करना है।
- अब आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है ऐसा मैसेज दिखेगा और कंप्लेंट आईडी दिखेगा। जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रखें।
इस तरह से आप NFSA पोर्टल पर UP RC की अर्जी दर्ज करा सकते है।
जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल के माध्यम से
- आपको https://jansunwai.up.nic.in/ पोर्टल पर आना है।
- अब पोर्टल पर आने के बाद शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पॉपअप ओपन होगा जिसमे खाली बॉक्स पर टिक करके सबमिट करें बटन पर क्लिक करना हैं।
- अब नया पेज ओपन होगा जिसमे व्यक्ति का मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा दर्ज करना है और ओटीपी भेजें बटन पर क्लिक करना है।
- अब दर्ज किए गए मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करना है और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद फॉर्म ओपन होगा जिसमे अपना नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, ईमेल, विभाग, शिकायत का प्रकार और इससे जुडी पुरे विस्तार से डिटेल, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, जनपद, तहसील, विकास खण्ड, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, थाना, आवसीय पता, डॉक्यूमेंट/फोटो दर्ज कर संदर्भ सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।
- अब संदर्भ क्रमांक (Reference Number) जेनरेट होगा जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रखें।
इस तरह जनसुनवाई पोर्टल से Ration Card Complaint दर्ज कर सकते हैं।
UP खाद्य पोर्टल टोल-फ्री हेल्पलाइन से
- आपको हेल्पलाइन नंबर: 1967/14445 पर या टोल फ्री नंबर: 1800 1800 150 पर कॉल करना है।
- कॉल करने के बाद अपनी भाषा सेलेक्ट करें जैसे की हिंदी या इंग्लिश।
- इसके बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने का विकल्प दबाएं और एग्जीक्यूटिव से राशन कार्ड की फरियाद के बारे में विस्तार से बताएं।
- अब आपके अनुरोध को दर्ज किया जाएगा।
- अनुरोध दर्ज होने के बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए शिकायत आईडी भेज दिया जाएगा।
इस तरह से यूपी खाद्य विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अर्जी दर्ज की जाती है।
व्हाट्सएप के जरिए
- आपको केंद्र फ़ूड मंत्रालय द्वारा जारी PMGKY– Grievance Services के व्हाट्सएप चैटबॉट 9868200445 पर Hi लिखकर मैसेज भेजना है।
- इसके बाद भाषा सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा जैसे की हिंदी या इंग्लिश को सेलेक्ट करना है।
- अब मांगी गई जानकारी जैसे की राशन नंबर, आवेदन संख्या, आधार कार्ड के पिछले 4 अंक या आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करने कहा जाएगा जिसे दर्ज करें।
- इसके बाद नई शिकायत दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है।
- अब विवरण का प्रकार सेलेक्ट कर SEND पर क्लिक करें।
- आप सबूत में फोटो /व्हिडिओ अपलोड कर सकते है।
- इस तरह आपकी व्हाट्सएप पर कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी।
खाद्य विभाग के ईमेल से
- आपको Department of Food and Civil Supplies, Uttar Pradesh Government के ऑफिसियल ईमेल up.fncs@gmail.com का इस्तेमाल करना है।
- ईमेल के पेज पर जाकर To: up.fncs@gmail.com दर्ज करें और Subject: में राशन कार्ड की समस्या लिखें।
- इसके बाद निचे पर अपना नाम, राशन कार्ड संख्या या आवेदन स्लिप की जानकारी, आवासीय पता, मोबाइल नंबर जैसी जरुरी जानकारी दर्ज करना है।
- अब निचे शिकायत को पुरे विस्तार से छोटे पैराग्राफ में बताना है।
- यदि आपके पास सबूत से जुड़ा कोई फोटो या कोई स्लिप है तो उसे अपलोड करना है।
- इसके बाद Send बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार यूपी विभाग के ऑफिसियल ईमेल पर अनुरोध भेज सकते है।
इन आर्टिकल को पढ़ें:
UP राशन कार्ड को Cancel कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड कैसे बनाएं? ऑनलाइन
शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करें?
आपने ऊपर देखा की यूपी Ration Card से जुडी परेशानी दर्ज करने के कुल 6 तरीके है।
लेकिन अब बारी आती है स्टेटस चेक करने की।
जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप समस्या सबमिट करने की प्रक्रिया बताई है, उसी तरह उसकी स्थिति चेक करने की प्रोसेस भी निचे हमने बताया है।
खाद्य रसद विभाग के पोर्टल पर
- सबसे पहले fcs.up.gov.in पर आ जाएँ।
- वेबसाइट पर आने के बाद प्रबंधन प्रणाली के सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत करें पर क्लिक करें।
- अब नए https://cms.up.gov.in/jsk/User/Default.aspx वेबसाइट पर आएंगे वहां पर शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्टेटस चेक करने का पेज ओपन होगा जिसमे शिकायत संख्या, मोबाइल न०, कैप्चा संख्या दर्ज करना है।
- अब प्रदर्शित करें बटन पर क्लिक करना है।
- सभी जानकारी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल NFSA पर
- https://nfsa.gov.in पोर्टल पर आ जाना है।
- वहां Online Complaint के निचे Know Your Grievance Status पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आवेदन करते समय मिलने वाला Reference No., आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, Email Address, Mobile No. और Captcha दर्ज करना है।
- अब Get Details बटन पर क्लिक करना है।
- आपके स्क्रीन पर सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी।
जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल के पर
- आपको jansunwai.up.nic.in पर आना है।
- जनसुनवाई पोर्टल पर आने के बाद वहां शिकायत की स्थिति पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नए Track Complaint Status पेज पर रेफेरेंस संख्या, मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करके सबमिट करें बटन पर क्लिक करना है।
- आपके स्क्रीन पर पूरी जानकारी देखने को मिलेगी।
UP खाद्य पोर्टल टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर से
- सबसे पहले जिस नंबर से कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसी पर कॉल करना है।
- कॉल करने के बाद अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है।
- अब कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने का विकल्प सेलेक्ट करें।
- अधिकारी को अपना RC कंप्लेंट आईडी शेयर करें।
- अधिकारी RC Complaint Number अपने कंप्यूटर में दर्ज करने के बाद आपको जानकारी देंगे।
व्हाट्सएप के जरिए से
- जब आपने व्हाट्सएप 9868200445 के जरिए शिकायत दर्ज की उसके बाद तुरंत स्थिति देखे का ऑप्शन आता है उसपे क्लिक करें।
- इसके बाद सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दिखेगी।
यूपी खाद्य विभाग के ईमेल से
- अब आपने इस ईमेल up.fncs@gmail.com से शिकायत भेजी है, इसी ईमेल पर दर्ज की गई ईमेल की शिकायत का स्क्रीनशॉट खींचकर उसे up.fncs@gmail.com पर वापस भेजना है।
- और वहां लिखना है की इसका स्टेटस बताएं।
- इसके बाद उसे सेंड कर दीजिए।
- अब आपको विभाग के तरफ से ईमेल भेजा जाएगा जिसमें स्टेटस से जुडी जानकारी देखने को मिल जाएगी।
FAQs सामान्य प्रश्न
ऑनलाइन समस्या दर्ज करने के कितने दिनों बाद समाधान होता है?
आवेदन करने के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान किया जाता है।
क्या बिना राशन कार्ड नंबर के समस्या दर्ज की जा सकती है?
जी हां, बिना नंबर के भी समस्या दर्ज की जा सकती है।
समस्या दर्ज करने पर कोई शुल्क देना पड़ता है?
इसके लिए आपको कोई शुल्क देना नही देना है। इसकी सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन मुफ्त में उपलब्ध है।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हमने स्टेप बाय स्टेप UP राशन कार्ड ऑनलाइन कंप्लेंट करने के 6 तरीके बताएं है और स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया भी बताई है।
आप यहां पर बताए गए 6 तरीकों में से किसी भी 1 तरीके से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसकी आवेदन स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
यदि आपको यहां पर दी गई जानकारी पसंद आती है, तो इसके बारे में निचे कमेंट करें।
ऐसी ही Ration Card की डीटेल जानकारी मालूम करने के लिए rationcardguide.in पर विजिट करें।
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Mera ration card mein panch unit hue hain aur hamen 23 kilo ration Diya jata hai kotedar se kaha to vah ladne ke liye taiyar ho gaye isliye mere aapse nivedan hai aap hamari jald se jald help Karen dhanyvad
आर्टिकल में आपको कंप्लेंट करने का तरीका बताया है उसका इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज करें।
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