यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड धारक हैऔर आपको ऑनलाइ नराशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही बना है।
पहले राशन कार्ड की शिकायत करने के लिए ऑफलाइन कार्यालय में जाना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
लेकिन बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक है जिन्हें ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने की प्रक्रिया मालूम नहीं है।
इसलिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करने के बारे में और शिकायत के स्टेटस चेक करने के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे।
इसके लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने के मुख्य कारण
- राशन कार्ड धारक को राशन दूकानदार द्वारा कम अनाज देना
- अनाज की सरकारी कीमत लेने के बजाय मनमानी रूप से ज्यादा पैसे की मांग करना
- राशन देना से मना करना
- राशन दुकान खुली होने के समय में दुकान बंद रखना
- राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड होल्डर को अपशब्द बोलना
- कार्ड धारक को ख़राब अनाज देना
- खाद्य विभाग जो तरफ से राशन कार्ड जारी न करना
- राशन कार्ड आवेदन को बार-बार रिजेक्ट करना
- राशन कार्ड को बंद कर देना
- कार्ड में नाम जुड़वाने, सुधारने या हटवाने में देरी होना
राशन कार्ड की शिकायत करने के लिए कौन से जरूरी सबूत (फोटो/डाक्यूमेंट्स) चाहिए?
- राशन कार्ड
- राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड आवेदन करते समय प्राप्त आवेदन का रिफरेन्स नंबर
- शिकायत करने वाले का आधार कार्ड
- आप जो शिकायत दर्ज करना चाहते है उसका प्रूफ जैसे की कम अनाज की फोटो, ख़राब अनाज की फोटो, रिकॉर्डिंग, व्हिडिओ, राशन दुकान की फोटो।
ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड की शिकायत कितने तरीके से दर्ज कर सकते है?
ऑनलाइन उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करवाने 6 तरीके है और वह 6 तरीके कौन-कौन से है उसकी जानकारी नंबर वाइज पॉइंट्स में हमने निचे दी है।
- उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल से
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (NFSA) के माध्यम से
- जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल के माध्यम से
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर से
- व्हाट्सएप नंबर के जरिए
- खाद्य विभाग ईमेल आईडी के माध्यम से
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए हमने निचे 6 तरीके स्टेप बाय स्टेप बताएं है। आपको ऑनलाइन जिस तरीके से शिकायत दर्ज करनी है आप वह तरीका अपनाएं।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से शिकायत कैसे दर्ज करें?
- मोबाइल से ऑनलाइन यूपी खाद्य एंव रसद विभाग के पोर्टल से राशन कार्ड कंप्लेंट करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमे fcs up सर्च करना है। सर्च करते ही पहले नंबर पर आनेवाली वेबसाइट fcs.up.gov.in पर क्लिक करके वेबसाइट पर आएं।
- वेबसाइट पर आते ही निचे जाना है वहां प्रबंधन प्रणाली के सेक्शन में 4 नंबर पर ऑनलाइन शिकायत करें पर क्लिक करना है।
- अब आप नए पेज cms.up.gov.in पर आ पहुंचेंगे जिसमे शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप शिकायत हेतु मोबाइल न० का सत्यापन पेज पर आ जाएंगे वहां पर शिकायत करने वाले व्यक्ति का Mobile Number दर्ज करना है।
- अब निचे स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा संख्या को खाली बॉक्स में दर्ज करना है और ओटीपी बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करके OTP VERIFY बटन पर क्लिक करना है।
- ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने राशन कार्ड शिकायत करने का फॉर्म खुलेगा। शिकायत फॉर्म में आपको अपना जिला, शिकायत कर्ता का क्षेत्र, नाम, पता, फोन नं., ई-मेल आई० डी०, शिकायत कर्ता का प्रोफेशन, जाति, शिकायत का प्रकार, शिकायत का विषय, शिकायत का विवरण, शिकायत से जुड़ा सबुत फोटो, व्हिडिओ प्रूफ दर्ज करना है।
- इसके बाद निचे कैप्चा को बॉक्स में दर्ज करना है और लास्ट में दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने पॉपअप खुलेगा जिसमे लिखा होगा की आपकी राशन कार्ड की शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है और साथ ही में कंप्लेंट नंबर भी दिखेगा।
- इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करें।
- ओके पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर शिकायत स्लिप दिखेगी।
- स्लिप के ऊपर प्रिंट करें पर क्लिक कर आप शिकायत स्लिप को अपने पास सुरक्षित रख सकते है।
इस तरह यूपी खाद्य विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से ऑनलाइन कंप्लेंट करते है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (NFSA) के माध्यम से कंप्लेंट कैसे दर्ज करें
- सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करें। क्रोम में आने के बाद NFSA टाइप करके सर्च करें।
- अब पहले नंबर पर आनेवाली वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन करें।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको Cookie Policy का पॉपअप आएगा जिसमे आपको Accept All Cookies पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद वेबसाइट के निचे स्क्रॉल करना है वहां आपको Online Complaint सेक्शन के दूसरे नंबर पर Online Grievance पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर Grievance Registration Form खुलेगा जिसमे अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, नाम, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, घर का पता, राशन कार्ड का नंबर या राशन कार्ड आवेदन करते समय प्राप्त हुआ एप्लीकेशन नंबर, राशन दुकान नंबर, राशन दुकान का नाम, शिकायत का प्रकार, शिकायत की पूरी जानकारी, शिकायत से जुड़ा प्रूफ दर्ज करना है।
- इसके बाद निचे Terms & Conditions के साइड में खाली बॉक्स पर टिक करना है और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा दर्ज कर Submit पर क्लिक करना है।
- अब आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है ऐसा मैसेज दिखेगा और कंप्लेंट नंबर दिखेगा। जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रखें।
इस तरह से आप ऑनलाइन NFSA पोर्टल पर UP RC कार्ड की कंप्लेंट दर्ज करा सकते है।
जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल के माध्यम से RC शिकायत कैसे करें
- यूपी जनसुनवाई पोर्टल पर से शिकायत दर्ज करने के लिए आपको https://jansunwai.up.nic.in/ पोर्टल पर आना है।
- अब पोर्टल पर आने के बाद शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पॉपअप ओपन होगा जिसमे खाली बॉक्स पर टिक करके सबमिट करें बटन पर क्लिक करना हैं।
- अब नया पेज ओपन होगा जिसमे शिकायत दर्ज कर रहे व्यक्ति का मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा दर्ज करना है और ओटीपी भेजें बटन पर क्लिक करना है।
- अब दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करना है और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद शिकायत फॉर्म ओपन होगा जिसमे अपना नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, ईमेल, शिकायत का विभाग, शिकायत का प्रकार, शिकायत की पुरे विस्तार से डिटेल, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, जनपद, तहसील, विकास खण्ड, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, थाना, आवसीय पता, शिकायत से जुड़ा डॉक्यूमेंट/फोटो दर्ज कर संदर्भ सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।
- कंप्लेंट सबमिट करने के बाद संदर्भ संख्या (Reference Number) जेनरेट होगा जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रखें।
इस तरह जनसुनवाई पोर्टल से Ration Card Complaint दर्ज कर सकते हैं।
UP खाद्य पोर्टल टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर से RC कंप्लेंट कैसे करें?
- यूपी खाद्य पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से राशन कार्ड से जुडी शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1967/14445 पर या टोल फ्री नंबर: 1800 1800 150 पर कॉल करना है।
- कॉल करने के बाद अपनी भाषा सेलेक्ट करें जैसे की हिंदी या इंग्लिश।
- इसके बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने का विकल्प दबाएं और एग्जीक्यूटिव से कंप्लेंट के बारे में विस्तार से बताएं।
- अब आपकी शिकायत को दर्ज की जाएगी।
- शिकायत दर्ज होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए शिकायत नंबर भेज दिया जाएगा।
इस तरह से यूपी खाद्य विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कंप्लेंट दर्ज की जाती है।
व्हाट्सएप के जरिए शिकायत कैसे करें?
- आपको केंद्र खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी PMGKY– Grievance Services के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 9868200445 पर Hi लिखकर मैसेज भेजना है।
- इसके बाद भाषा सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा जैसे की हिंदी या इंग्लिश को सेलेक्ट करना है।
- अब मांगी गई जानकारी जैसे की राशन कार्ड का नंबर, आवेदन नंबर, आधार कार्ड के पिछले 4 अंक या आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करने कहा जाएगा जिसे दर्ज करें।
- इसके बाद नई शिकायत दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है।
- अब शिकायत का प्रकार सेलेक्ट कर SEND पर क्लिक करें।
- आप शिकायत से जुड़ा फोटो /व्हिडिओ अपलोड कर सकते है।
- इस तरह आपकी व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज हो जाएगी।
यूपी खाद्य विभाग के ईमेल से शिकायत कैसे करें?
- आपको Department of Food and Civil Supplies, Uttar Pradesh Government के ऑफिसियल ईमेल up.fncs@gmail.com का इस्तेमाल करना है।
- ईमेल के पेज पर जाकर To: up.fncs@gmail.com दर्ज करें और Subject: में राशन कार्ड की शिकायत का लिखें।
- इसके बाद निचे पर अपना नाम, राशन कार्ड नंबर या आवेदन स्लिप की जानकारी, आवासीय पता, मोबाइल नंबर जैसी जरुरी जानकारी दर्ज करना है।
- अब निचे राशन से जुडी शिकायत को पुरे विस्तार से छोटे पैराग्राफ में बताना है।
- यदि आपके पास राशन से जुडी शिकायत का फोटो या कोई स्लिप है तो उसे अपलोड करना है।
- इसके बाद Send बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार यूपी खाद्य विभाग के ऑफिसियल ईमेल पर शिकायत भेज सकते है।
इन आर्टिकल को पढ़ें:
UP राशन कार्ड को Cancel कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड कैसे बनाएं? ऑनलाइन
राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करें?
आपने ऊपर देखा की यूपी Ration Card शिकायत कुल 6 तरीके से दर्ज कर सकते है।
लेकिन अब बारी आती है शिकायत स्टेटस चेक करने की।
जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप शिकायत सबमिट करने की प्रक्रिया बताई है, उसी तरह शिकायत का स्टेटस चेक करने की प्रोसेस भी निचे हमने बताया है।
यूपी खाद्य रसद विभाग के पोर्टल से दर्ज की गई शिकायत की स्थिति कैसे जानें?
- सबसे पहले fcs.up.gov.in पर आ जाएँ।
- वेबसाइट पर आने के बाद प्रबंधन प्रणाली के सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत करें पर क्लिक करें।
- अब नए https://cms.up.gov.in/jsk/User/Default.aspx वेबसाइट पर आएंगे वहां पर शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें पर क्लिक करें।
- इसके बाद शिकायत स्टेटस चेक करने का पेज ओपन होगा जिसमे शिकायत संख्या, मोबाइल न०, कैप्चा संख्या दर्ज करना है।
- अब प्रदर्शित करें बटन पर क्लिक करना है। शिकायत की जानकारी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल NFSA पर दर्ज की गई शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें?
- https://nfsa.gov.in पोर्टल पर आ जाना है।
- वहां Online Complaint के निचे Know Your Grievance Status पर क्लिक करना है।
- इसके बाद राशन शिकायत करते समय मिलने वाला Reference No., आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, Email Address, Mobile No. और Captcha दर्ज करना है।
- अब Get Details बटन पर क्लिक करना है।
- आपके स्क्रीन पर शिकायत की सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी।
जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल के पर दर्ज की गई RC शिकायत चेक कैसे करें?
- आपको jansunwai.up.nic.in पर आना है।
- जनसुनवाई पोर्टल पर आने के बाद वहां शिकायत की स्थिति पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नए Track Complaint Status पेज पर शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करके सबमिट करें बटन पर क्लिक करना है।
- आपके स्क्रीन पर शिकायत की पूरी जानकारी देखने को मिलेगी।
UP खाद्य पोर्टल टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर से Ration Card की दर्ज की गई कंप्लेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले जिस नंबर से कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसी नंबर पर कॉल करना है।
- कॉल करने के बाद अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है।
- अब कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने का विकल्प सेलेक्ट करें।
- अधिकारी को अपना RC कंप्लेंट नंबर शेयर करें।
- अधिकारी RC Complaint Number अपने कंप्यूटर में दर्ज करने के बाद आपको कंप्लेंट की जानकारी देंगे।
व्हाट्सएप के जरिए दर्ज शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें?
- जब आपने व्हाट्सएप 9868200445 के जरिए शिकायत की तब शिकायत दर्ज करने बाद तुरंत शिकायत स्थिति देखे का ऑप्शन आता है उसपे क्लिक करें।
- इसके बाद शिकायत की सारी जानकारी व्हाट्सएप नंबर पर दिखेगी।
यूपी खाद्य विभाग के ईमेल पर भेजी गई शिकायत की स्थिति कैसे जानें?
- अब आपने इस ईमेल up.fncs@gmail.com से राशन कार्ड की शिकायत भेजी है इसी ईमेल पर दर्ज की गई ईमेल की शिकायत का स्क्रीनशॉट खींचकर उसे up.fncs@gmail.com पर वापस भेजना है।
- और वहां लिखना है की शिकायत का स्टेटस बताएं।
- इसके बाद उसे सेंड कर दीजिए।
- अब आपको खाद्य विभाग के तरफ से ईमेल भेजा जाएगा जिसमें शिकायत की जानकारी देखने को मिल जाएगी।
FAQs सामान्य प्रश्न
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के कितने दिनों बाद समाधान होता है?
शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान किया जाता है।
क्या बिना राशन कार्ड नंबर के शिकायत की जा सकती है?
जी हां, बिना राशन कार्ड नंबर के भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
शिकायत दर्ज करने पर कोई शुल्क देना पड़ता है?
यूपी राशन कार्ड की शिकायत करने के लिए आपको कोई शुल्क देना नही देना है। शिकायत करने की सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन मुफ्त में उपलब्ध है।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हमने स्टेप बाय स्टेप UP राशन कार्ड ऑनलाइन कंप्लेंट करने के 6 तरीके बताएं है और स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया भी बताई है।
आप यहां पर बताए गए 6 तरीकों में से किसी भी 1 तरीके से राशन कार्ड की कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसकी शिकायत की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
यदि आपके यहां परदी गई जानकारी पसंद आती है तो इसके बारे में निचे कमेंट करें।
ऐसी ही राशन कार्ड की डीटेल जानकारी मालूम करने के लिए rationcardguide.in पर विजिट करें।
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